बालश्रम कराने में प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका व भोजनमाता दोषी

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौनी में बालश्रम कराने का मामला सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संस्तुति जांच कमेटी ने की है। जिसमें विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शिक्षिका एवं भोजन माता को एक नाबालिग से बालश्रम कराने का दोषी ठहराया गया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Wed, 10 Mar 2021 05:57 PM (IST) Updated:Wed, 10 Mar 2021 05:57 PM (IST)
बालश्रम कराने में प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका व भोजनमाता दोषी
प्रधानाध्यापिका किरन रावत ने इस प्रकरण में संवेदनहीनता का परिचय दिया।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : ताकुला ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डौनी में बालश्रम कराने का मामला सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने संस्तुति जांच कमेटी ने की है। जिसमें विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका एवं भोजन माता को एक नाबालिग से बालश्रम कराने का दोषी ठहराया गया है। प्रधानाध्यापिका पर मामले में असंवेदनशीलता का परिचय देने की बात कही गयी है। तीन सदस्यीय कमेटी ने बालश्रम कराने में दोषी लोगों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज किए जाने की संस्तुति की है। वहीं नाबालिग के परिवार पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक नाबालिग से भारी चावल की बोरी उठवाने की शिकायत क्षेत्र के निवासी आनंद राम ने शिक्षा विभाग व आयोग से की थी। जिसमें कहा गया था कि इस बालश्रम को कराने के बाद से ही नाबालिग के विभिन्न अंगों में सूजन आई और आपरेशन तक की नौबत आ गई। शिकायत के बाद आयोग की ओर से तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। जिसमें जीआइसी सलौज के प्रधानाचार्य चंद्रकांत तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र आर्या व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उपशिक्षा अधिकारी कार्यालय ताकुला शामिल थेे। समिति ने जांच में विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरन रावत एवं माध्याह्न भोजन प्रभारी दीपा सामंत तथा मोजन माता भगवती देवी को दोषी करार देते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की गई। रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रधानाध्यापिका किरन रावत ने इस प्रकरण में संवेदनहीनता का परिचय दिया। 

जांच के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापिका किरन रावत, मध्याह भोजन प्रभारी दीपा सामंत व भोजनमाता भगवती देवी एक-दूसरे पर दोषारोपण एवं अपने को बचाने का प्रयत्न करते रहे। जांच कमेटी ने तीनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की। सीईओ एचबी चंद ने बताया कि मामले की विभागीय तौर पर जांच पूरी हो चुकी है। प्रधानाध्यापिका व शिक्षिका को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है। भोजन माता पर कार्रवाई विद्यालय प्रबंधन समिति तय करेगी।

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