रामनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी जिम ट्रेनर को बीस साल की सजा

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा होने पर प्रतिकर के तौर पर पीडि़ता को दी जाएगी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 28 Sep 2021 07:51 AM (IST) Updated:Tue, 28 Sep 2021 07:51 AM (IST)
रामनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी जिम ट्रेनर को बीस साल की सजा
रामनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी जिम ट्रेनर को बीस साल की सजा

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा होने पर प्रतिकर के तौर पर पीडि़ता को दी जाएगी। मामला रामनगर कोतवाली का है। जहां नाबालगि जिम आती थी और ट्रेनर ने जोर जबरदस्‍ती कर उसके साथ दुष्‍कर्म किया था।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि रामनगर के टेड़ा गांव निवासी सूरज सिंह बिष्ट एक जिम में बतौर ट्रेनर नौकरी करता था। 25 सितंबर 2018 को 15 साल की एक नाबालिग ने एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन किया था। चार दिन बाद सूरज ने डाइट चार्ट बताने के बहाने लखनपुर रोड स्थित अपने किराये के कमरे में उसे बुलाया। जहां पीडि़ता को धमका उसके संग दुष्कर्म किया।

किसी तरह वहां से निकल किशोरी ने स्वजनों को आपबीती सुनाई। जिसके बाद दो अक्टूबर 2018 को पीडि़ता की मां की तहरीर पर सूरज के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा में मुकदमा दर्ज कर अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। अधिवक्ता जोशी के मुताबिक आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में नौ गवाहों का परीक्षण करवाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने जिम टे्रनर सूरज को बीस साल की सजा सुनाई।

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