हाई कोर्ट का आदेश एमबीपीजी के पूर्व प्राचार्य को नौ माह का वेतन दे सरकार

हाई कोर्ट ने हल्द्वानी एमबीपीजी के पूर्व प्राचार्य डॉ जगदीश प्रसाद को नौ माह का वेतन देने के आदेश पारित किए हैं। सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Mon, 19 Nov 2018 05:29 PM (IST) Updated:Mon, 19 Nov 2018 05:29 PM (IST)
हाई कोर्ट का आदेश एमबीपीजी के पूर्व प्राचार्य को नौ माह का वेतन दे सरकार
हाई कोर्ट का आदेश एमबीपीजी के पूर्व प्राचार्य को नौ माह का वेतन दे सरकार

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने हल्द्वानी एमबीपीजी के पूर्व प्राचार्य डॉ जगदीश प्रसाद को नौ माह का वेतन देने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

इसी साल जनवरी में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एडमिशन में गड़बड़ी के मामले को लेकर एमबीपीजी के प्राचार्य रहे डॉ जगदीश प्रसाद को निलंबित कर दिया था। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों निलंबन रद करते हुए उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए थे। बहाली के बाद विभाग द्वारा उन्हें गढ़वाल के कॉलेज में प्राचार्य बनाकर तबादला कर दिया गया। डॉ जगदीश प्रसाद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें पिछले नौ माह से वेतन नहीं दिया गया है। उनका नियम विरुद्ध तबादला भी किया गया है। सोमार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद डॉ जगदीश प्रसाद को नौ माह का लंबित वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए।

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