सरकार देगी भूमिधरी का अधिकार : बंशीधर भगत
बंशीधर भगत ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए वर्ष 2018 में नजूल भूमि का प्रस्ताव पास किया था। उसका शासनादेश होने से पूर्व ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर शहरी विकास एवं आवास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि यह फैसला जनहित में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से देवस्थानम बोर्ड के बाद अब नजूल प्रकरण का भी समाधान हो गया है।
शुक्रवार को मीडिया को जारी बयान में बंशीधर भगत ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए वर्ष 2018 में नजूल भूमि का प्रस्ताव पास किया था। उसका शासनादेश होने से पूर्व ही हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब नजूल भूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का अध्ययन कर उसमें राहत प्रदान की है। छह दिसंबर को हम इस मामले को कैबिनेट में लाएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में अध्यादेश लाने के बाद प्रदेश में नजूल भूमि एक्ट लागू किया जाएगा।
इससे उत्तराखंड के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। नजूल भूमि पर रहने के बावजूद मालिकाना हक नहीं मिलने वालों को बड़ी राहत मिल जाएगी। इस एक्ट के पास होने के बाद उन्हें भूमिधरी का अधिकार मिल सकेगा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल सकेगा। भगत ने कहा कि सीएम धामी की ओर से की गई मजबूत पैरवी से ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिस तेजी से सरकार की ओर से जनहित में बड़े निर्णय लिए गए और उन पर अमल हुआ है। इससे प्रदेश में सकारात्मक माहौल बना है।