नैनीताल हाईकोर्ट में 20 अप्रैल से होगी सिर्फ नए व जरूरी मामलों की सुनवाई
रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मंगलवार से अन्य मामलों को केवल तभी सूचीबद्ध किया जाएगा जब उनका उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए किया जाएगा या संबंधित पीठों द्वारा सूचीबद्ध किए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : कोविड वायरस के प्रसार को देखते हुए हाई कोर्ट में एक सप्ताह की अवधि के लिए न्यायालय की सभी पीठों के समक्ष केवल ताजा मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
रजिस्ट्रार न्यायिक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मंगलवार से अन्य मामलों को केवल तभी सूचीबद्ध किया जाएगा , जब उनका उल्लेख तत्काल सुनवाई के लिए किया जाएगा या संबंधित पीठों द्वारा सूचीबद्ध किए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
यह भी कहा गया है लंबित मामलों को छोड़कर, उन सभी मामलों को स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में तय तारीखों के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान के आदेश पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बार एसोसिएशन सचिव विकास बहुगुणा ने बताया कि सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अवतार सिंह रावत के नेतृत्व में पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश से मिले थे।
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