वन कर्मियों ने प्रतिबंधित कीड़ाजड़ी के साथ दो युवक दबोचे, वसूला छह लाख का जुर्माना

पूछताछ में वाहन चालक ने स्वयं को लालकुआं के बिंदुखत्ता निवासी मनोज नेगी बताया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि बरा के समीप उसने नेपाल निवासी धर्मा को कीड़ाजड़ी के बैग के साथ उतार दिया था। वन कर्मियों ने उसकी निशानदेही पर घेराबंदी कर धर्मा को भी पकड़ लिया।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 09:57 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 09:57 PM (IST)
वन कर्मियों ने प्रतिबंधित कीड़ाजड़ी के साथ दो युवक दबोचे, वसूला छह लाख का जुर्माना
विभागीय कार्रवाई के तहत उनसे छह लाख जुर्माना वसूला गया।

जागरण संवाददाता, खटीमा : वन विभाग की टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने डेढ़ किलो प्रतिबंधित क्रीड़ा जड़ी (यारसागंबू) के साथ दो लोगों को दबोच लिया। विभागीय कार्रवाई के तहत उनसे छह लाख जुर्माना वसूला गया।

प्रभागीय वनाधिकारी संदीप कुमार एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी शिवराज चंद के निर्देशन में वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र मनराल के नेतृत्व में वन कर्मी रविवार की रात नानकसागर डैम के समीप चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक वाहन चालक बैरियर से करीब 200 मीटर पहले ही गाड़ी को बैक कर भागने लगा। यह देख वन कर्मियों ने वाहन का पीछा किया और साथ ही इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। घेराबंदी के बाद वाहन को रामपुर रोड बेलबाबा में बेरीकेडिंंग लगाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में वाहन चालक ने स्वयं को लालकुआं के बिंदुखत्ता निवासी मनोज नेगी बताया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि बरा के समीप उसने नेपाल निवासी धर्मा को कीड़ाजड़ी के बैग के साथ उतार दिया था।

इसके बाद वन कर्मियों ने उसकी निशानदेही पर घेराबंदी कर धर्मा को भी पकड़ लिया। साथ ही उसके कब्जे से कीड़ाजड़ी भी बरामद कर ली। वन कर्मियों ने जड़ी एवं दोनों आरोपितों को अपने कब्जे में ले लिया। रेंजर राजेंद्र मनराल ने बताया कि विभागीय कार्रवाई के बाद आरोपितों से छह लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। टीम में वन दारोगा धन सिंह अधिकारी, संतोष सिंह भंडारी, भैरव सिंह बिष्टï, मिथिलेश कुमार आदि मौजूद थे।

नहीं दी बाइक व नकदी तो विवाहिता को घर से निकाला

बाजपुर : कम दहेज लाने पर विवाहिता को प्रताडि़त करने के मामले में पुलिस ने पति समेत चार आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है। वार्ड नंबर-चार केलाखेड़ा निवासी मोबिना पुत्री अब्दुल रहमान ने तहरीर में कहा कि उसका निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार 27 नवंबर, 2017 को मोहल्ला इमामबाड़ा दढिय़ाल रामपुर (उप्र) निवासी इरशाद पुत्र इलियास के साथ हुआ था। मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार लगभग आठ लाख रुपये का सामान उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन इससे पति इरशाद व अन्य ससुराल वाले खुश नहीं हुए। दहेज में दो लाख रुपये व अपाचे बाइक की मांग करने लगे। इसे लेकर शारीरिक व मानसिक उत्पीडऩ करने लगे। इसको लेकर पति इरशाद, ससुर इलियास, सास हसीना व देवर इरफान आदि ने पिटाई कर दी। इससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। मांग पूरी न होने पर जनवरी, 2021 में घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने तहरीर में नामजद पति समेत चार ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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