होटल-रेस्टोरेंट में 25 का स्टाफ होने पर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर जरूरी : एफएसओ

खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। रविवार को दो शिफ्ट में करीब 35 कारोबारियों को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के प्राविधान और नियमों की जानकारी दी गयी। एफएसएसएआई की ओर से देश भर में फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sun, 31 Jan 2021 03:18 PM (IST) Updated:Sun, 31 Jan 2021 03:18 PM (IST)
होटल-रेस्टोरेंट में 25 का स्टाफ होने पर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर जरूरी : एफएसओ
होटल-रेस्टोरेंट में 25 का स्टाफ होने पर एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर जरूरी : एफएसओ

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। रविवार को दो शिफ्ट में करीब 35 कारोबारियों को खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के प्राविधान और नियमों की जानकारी दी गयी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की ओर से देश भर में फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन (एफओएसटीएस) प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड में यह प्रशिक्षण प्राइवेट एजेंसी एक्यूएमसीएस के सहयोग से दिया जा रहा है। 

हल्द्वानी में दो दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन रामपुर रोड स्थित एक होटल में पहली शिफ्ट में रेस्टोरेंट, होटल कारोबारियों को स्टाफ और पकाए हुए भोजन की स्वच्छता, फ्रोजन फ़ूड, सी फूड, रेडी टू ईट फूड, रॉ-मटीरियल, मीट के रख रखाव के तौर तरीके बताए गए। वहीं, दोपहर की दूसरी शिफ्ट में होलसेलर, रिटेलर्स को स्टोरेज, चूहों से होने वाले नुकसान से बचने आदि के बारे में बताया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलास चंद्र टम्टा ने कहा कि अधिनियम के तहत जल्द ही कुछ नए प्राविधान लागू होने हैं। 

यदि किसी प्रतिष्ठान में 25 से कम स्टाफ है तो वहां एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखना जरूरी होगा। इससे अधिक स्टाफ होने पर दो फ़ूड सेफ्टी सुपरवाइजर रखने होंगे। बताया कि, सुपरवाइजर न होने की स्थिति में न तो खाद्य कारोबार का लाइसेंस ऑनलाइन  बन सकेगा और न हो नवीनीकरण किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कारोबारियों को फ़ूड सेफ्टी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सभी कारोबारियों से नए प्राविधान के तहत तैयारी शुरू कर देने को कहा।

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