हल्‍द्वानी के पांच हजार व्यवसायियों को राहत, मार्च से पहले टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड-19 को देखते हुए छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को ३१ मार्च तक बढ़ा दिया है। नगर निगम के नए वार्डों के करीब पांच हजार व्यावसायियों को इससे राहत मिल सकती है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sun, 24 Jan 2021 06:20 AM (IST) Updated:Sun, 24 Jan 2021 06:20 AM (IST)
हल्‍द्वानी के पांच हजार व्यवसायियों को राहत, मार्च से पहले टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट
हल्‍द्वानी के पांच हजार व्यवसायियों को राहत, मार्च से पहले टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत की छूट

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए राहत भरी खबर है। कोविड-१९ को देखते हुए छूट के साथ हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। नगर निगम के नए वार्डों के करीब पांच हजार व्यावसायियों को इससे राहत मिल सकती है। दो साल पहले नगर निगम में शामिल हो चुके वार्डों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हाउस टैक्स जमा कराना है।

हल्द्वानी ब्लाक के 36 गांवों के नगर निगम का हिस्सा बनने के बाद 2018 में 27 नए वार्ड अस्तित्व में आए थे। शुरुआत में कहा गया कि नए क्षेत्रों में दस वर्षों पर टैक्स में छूट दी जाएगी। पिछले साल मार्च में शासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से हाउस टैक्स लेने का आदेश जारी कर दिया। हल्द्वानी में करीब पांच हजार व्यावसायी इसके दायरे में आ रहे हैं।

नगर निगम ने बांटे स्व कर के प्रपत्र

नगर निगम प्रशासन वार्डों में स्व कर के प्रपत्र बांटने में जुटा है। 12 वार्डों में प्रपत्र बांटने का काम पूरा हो गया है। प्रभारी कर अधीक्षक पूजा चंद्रा ने बताया कि कर्मचारियों को स्व कर के प्रपत्र भरकर नगर निगम में जमा कराने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले टैक्स जमा कराने पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।

आवासीय परिवारों को राहत

आगामी दस वर्षों तक घरेलू परिवारों के लिए हाउस टैक्स, स्वच्छता कर में राहत दी गई है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने इसकी घोषणा की थी। बाद में इसका शासनादेश जारी कर दिया गया था। शासन ने नए वार्डों में सुविधाएं बढ़ाने के बाद टैक्स लेने की शुरुआत की जाएगी।

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