न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को न्यायपालिका में महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने की टीस

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के न्यायधीश लोकपाल सिंह के फरवरी में सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को हाईकोर्ट बार सभागार में विदाई समारोह आयोजित कर न्यायमूर्ति को भावपूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह कार्यक्रम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को हाईकोर्ट भवन का स्मृति चिन्ह भेंट किया।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 05:39 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 05:39 PM (IST)
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को न्यायपालिका में महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने की टीस
न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को न्यायपालिका में महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाने की टीस

नैनीताल, जागरण संवाददाता : उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के न्यायधीश लोकपाल सिंह के फरवरी में सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को हाईकोर्ट बार सभागार में विदाई समारोह आयोजित कर न्यायमूर्ति को भावपूर्ण विदाई दी गई। बार सभागार भवन में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह को हाईकोर्ट भवन का स्मृति चिन्ह भेंट किया। विदाई समारोह कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे।

न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने कहा न्यायपालिका बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है जब तक बार और अधिवक्ता बेंच को सहयोग देते रहेंगे तब तक अच्छे निर्णय आते रहेंगे। उन्होंने कहा उनके मन मे टीस है कि न्यायपालिका में महिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है जबकि महिलाएं कहीं भी पुरूष अधिवक्ताओं से कमतर नही है। न्यायमूर्ति ने कहा देश में महिलाओं के आरक्षित पॉलिसी बनी है। लेकिन उन्हें इसका लाभ नही मिल पा रहा है।सेवानिवृत्ति के बाद वे इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगें ताकि महिलाओं को वकालत व सरकारी अधिवक्ताओं के रूप में अवसर मिल सके।

न्यायमूर्ति सिंह ने अपने एक आदेश में कहा है कि अदालतों में कागज का प्रयोग बहुत अधिक होता है जिसको कम किया जा सकता है और जैसे पूर्व के निर्णयों , साशनादेशों को बार बार लगाया जाता है जिसके कारण फाइलें भारी हो जाती है और कागज का द्रुरप्रयोग होता है जिसका प्रभाव सीधे पर्यवरण सन्तुलन पर पड़ रहा है। उनके द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयो से सरकार द्वारा एसीपी वसूलने पर भी निर्णय दिया गया। न्यायमूर्ति द्वारा 2017 के विधान सभा चुनावों में ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी के मामलो पर भी निर्णय दिया गया। बन श्रमिको को उनकी समस्त सेवाओ जो जोड़ते हुए समस्त पेंशनरी बेनिफिट कर लाभ देने सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए।

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