नया फरमान, अब सादी वर्दी में दबिश नहीं दे सकेगा आबकारी का सचल दल

हरिद्वार में कच्ची शराब से मौतों के बाद आबकारी विभाग में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अहम निर्णय लिए जा रहे हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 21 Feb 2019 01:32 PM (IST) Updated:Thu, 21 Feb 2019 07:45 PM (IST)
नया फरमान, अब सादी वर्दी में दबिश नहीं दे सकेगा आबकारी का सचल दल
नया फरमान, अब सादी वर्दी में दबिश नहीं दे सकेगा आबकारी का सचल दल

नैनीताल, जेएनएन : हरिद्वार में कच्ची शराब से मौतों के बाद आबकारी विभाग में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अहम निर्णय लिए जा रहे हैं। अब अवैध व कच्ची शराब पकडऩे के लिए विभाग के छापामार दलों में शामिल अधिकारी-कार्मिकों को वर्दी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे साफ है कि विभाग के सचल दल सादी वर्दी या जींस-शर्ट पहनकर छापेमारी नहीं कर सकेंगे। साथ ही मुख्यालय पर मासिक बैठकों के दौरान सहायक आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी भी वर्दी में मौजूद रहेंगे।

आबकारी आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी ने सोमवार को विभाग मुख्यालय के साथ ही सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन दलों के लिए वर्दी को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। गाइडलाइन में उप आबकारी आयुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक, मिनिस्ट्रीयल संवर्ग, उप आबकारी निरीक्षक, प्रधान आबकारी सिपाही, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, फील्डस्तर पर मंडलीय व जनपदीय प्रवर्तन दल, चेक पोस्ट, चीनी मिलों व आबकारी इकाईयों में कार्यरत निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान व सहायक सिपाही की वर्दी को लेकर भी दिशा-निर्देश है। आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों से समस्त कार्यदिवस में वर्दी पहनने व अधीनस्थ स्टाफ को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के निहित प्रावधानों के तहत संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संयुक्त आबकारी आयुक्त केके कांडपाल ने इस संबंध में जिलों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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