तीन रिसॉर्ट और दो फॉर्म हाउस मालिकों के खिलाफ बेदखली वाद पारित

ढिकुली स्थित तीन रिसॉर्ट एवं दो फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ वन विभाग अपनी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर बेदखली वाद पारित किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 21 Sep 2018 11:15 PM (IST) Updated:Fri, 21 Sep 2018 11:15 PM (IST)
तीन रिसॉर्ट और दो फॉर्म हाउस मालिकों के खिलाफ बेदखली वाद पारित
तीन रिसॉर्ट और दो फॉर्म हाउस मालिकों के खिलाफ बेदखली वाद पारित

संवाद सहयोगी, रामनगर : ढिकुली स्थित तीन रिसॉर्ट एवं दो फार्म हाउस मालिकों के खिलाफ वन विभाग ने अपनी भूमि में किए गए अतिक्रमण को लेकर बेदखली वाद पारित किया है। इनमें से एक रिसॉर्ट पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के परिवारजनों का भी है।

ढिकुली स्थित रिसॉर्ट द्वारा वन भूमि में अतिक्रमण करने के मामले में एक याचिका दायर की गई थी। इसके बाद रिसॉर्ट व अतिक्रमण को लेकर गठित टीम ने स्थलीय सर्वे भी किया। वन विभाग ने भी अपने स्तर से नक्शे आदि से सीमाकन किया तो आठ रिसोर्ट व फॉर्म हाउस द्वारा वन भूमि पर बनाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद रामनगर वन प्रभाग की डीएफओ/प्रधिकृरत अधिकारी नेहा वर्मा की कोर्ट में इन अतिक्रमणकारियों का वाद चला। जिसमें आरोपित पक्षों की और से भी अपना पक्ष रखा था। इसी दौरान 11 रिसोर्ट व फॉर्म हाउस मालिक एवं प्रबंधकों के खिलाफ वन बीट अधिकारी जगदीश की और से मुकदमा दर्ज करने को तहरीर दी। पुलिस ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी करने व वन भूमि की चोरी करने का मुकदमा दर्ज किया था। अब डीएफओ ने द हृदयेश रिसोर्ट, क्लब महिंद्रा व कॉर्बेट कॉल समेत अशोक फार्म हाउस एवं सुखविंदर गौरेया फार्म हाउस के खिलाफ बेदखली का वाद पारित किया है। इस संबंध में बेदखली वाद वन विभाग ने अतिक्रमणकारियों को दे दिया है। डीएफओ ने अपने फैसले में 10 दिन के भीतर आरक्षित वन भूमि से जिस जगह पर भी अतिक्रमण है, उसे खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वन विभाग खुद अतिक्रमण खाली करने की कार्रवाई करेगा।

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