छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

करीब पांच सौ करोड़ से अधिक के समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी एकाएक बढ़ गई है। कोर्ट के आदेश पर ही इस घोटाले की दो एसआईटी जांच कर रही हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 09:07 AM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 09:07 AM (IST)
छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार
छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

नैनीताल, जागरण संवाददाता : करीब पांच सौ करोड़ से अधिक के समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी एकाएक बढ़ गई है। कोर्ट के आदेश पर ही इस घोटाले की दो एसआईटी जांच कर रही हैं। अब इस घोटाले में जिला समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफोला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। नैनीताल की प्रथम सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने कफोला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

दरअसल पिछले दिनों पुलिस ने इस घोटाले में भीमताल में तैनात समाज कल्याण विभाग के पटल सहायक मोहन गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। कफोला व गोस्वामी पर आरोप हैं कि उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2014-15 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के 28 छात्रों को अध्ययनरत दिखाते हुए 20 लाख का घपला किया था। आरोप है कफोला तथा पटल सहायक मोहन द्वारा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार समेत अन्य अधिकारियों के साथ अपराधिक सांठगांठ कर राजस्व को क्षति पहुंचाई गई।

इस प्रकरण में मोनाड यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर, रमेश अग्रवाल, शशांक जैन, सहित संचालक मंडल के सदस्य के साथ ही बिचौलिए समेत सात की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले में आरोपित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अग्रिम जमानत को अर्जी दाखिल की थी। जिसे एंटी करप्शन कोर्ट ने खारिज कर दिया। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने की पुष्टि की है।

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