आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही नैनीताल जिले में प्रवेश, जानिए नई गाइडलाइन

कोरोना नियंत्रण के लिए कोविड कफ्र्यू में और सख्ती की गई है। मंगलवार को डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब राज्य के अंदर से भी आने वाले लोगों को पहले 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 18 May 2021 01:27 PM (IST) Updated:Tue, 18 May 2021 01:27 PM (IST)
आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही नैनीताल जिले में प्रवेश, जानिए नई गाइडलाइन
आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही नैनीताल जिले में प्रवेश, जानिए नई गाइडलाइन

हल्द्वानी, जागरण संवाददाता : कोरोना नियंत्रण के लिए कोविड कर्फ्यू में और सख्ती की गई है। शासन के आदेश के बाद मंगलवार को डीएम धीराज सिंह गब्र्याल ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब राज्य के अंदर से भी आने वाले लोगों को पहले 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी जिले में प्रवेश मिल सकेगा। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रवासियों को सात दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। यह प्रतिबंध 25 मई को सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

10 बजे तक ही खुलेंगी ये दुकानें

अब सरकारी गल्ला, सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें सुबह सात से 10 बजे तक ही खुलेंगी। पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भंडारण परिवहन आदि की दुकानें भी सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। अब इस अवधिक में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।

अस्पताल, क्लीनिक खुले रहेंगे

डीएम के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेंटर भी खुले रहेंगे। आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियों व उनके तीमारदारों को आने -जाने के लिए डाक्टर की पर्ची दिखानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।

शादी समारोह स्थगित करने का निर्णय लें

शादी समारोह में केवल 20 लोगों को अनुमति होगी। सभी को आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। डीएम का कहना है कि हालात देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।

कफ्र्यू में और सख्ती, ये नियम रहेंगे लागू - मंडियों में केवल किसान और रिटेलर के ही आने की अनुमति -होटल व रेस्टोरेंटों में केवल किचन सर्विस चालू रहेगी, होम डिलीवरी होगी - परचून की दुकानें अब 21 को सुबह सात बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। - मानकों का पालन करते हुए उद्योग खुल सकेंगे। - बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे - पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। - घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा - निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों को सैनिटाइज करते रहेंगे - आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी - निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगे - अंतरराज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी - मीडिया कर्मियों को पहचान पत्र के साथ आवागमान में छूट रहेगी

ये रहेंगे पूरी तरह बंद - शिक्षण संस्थान, कोचिंग पूरी तरह बंद रहेंगे - बार व शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी - अन्य सभी तरह की दुकानें भी बंद रहेंगी

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