विवादित भूमि के मामले में सिविल न्यायालय में वाद दायर, राज्य सरकार, रेलवे, नगर निगम व प्रशासन को नोटिस भेज मांगा जवाब
हल्द्वानी से लेकर गौजाजाली तक की विवादित भूमि के मामले में सिविल न्यायालय हल्द्वानी में वाद दायर हुआ है। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार रेलवे नगर निगम व प्रशासन को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : रेलवे स्टेशन हल्द्वानी से लेकर गौजाजाली तक की विवादित भूमि के मामले में सिविल न्यायालय हल्द्वानी में वाद दायर हुआ है। न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार, रेलवे, नगर निगम व प्रशासन को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
रेलवे ने हल्द्वानी स्टेशन से लेकर गौजाजाली तक 31.87 हेक्टेयर जमीन पर हक बताया है। जनवरी में रेलवे ने 1581 लोगों को नोटिस देकर जमीन पर कब्जा खाली करने के आदेश दिए थे। वहीं बनभूलपुरा संघर्ष समिति से जुड़े आजाद नगर निवासी साजिद खान ने सिविल न्यायालय (प्रवर खंड) हल्द्वानी में वाद दायर कर कहा है कि उसके पिता ने विवादित संपत्ति में दो मंजिला मकान बनाया है। उसे जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।
सिविल न्यायालय ने इस मामले में भारत संघ जनरल मैनेजर रेलवे जोन गोरखपुर, स्टेट आफिसर नार्थ रेलवे इज्जत नगर बरेली, असिस्टेंट डिवीजनल मैनेजर काशीपुर, प्रभागीय मैनेजर नार्थ इस्ट जोन बरेली, काठगोदाम स्टेशन मास्टर, राज्य सरकार, नगर निगम व जिला प्रशासन को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। बनभूलपुरा संघर्ष समिति के उवैश राजा ने बताया कि रेलवे ने मनमाने तरीके से भूमि का सीमांकन किया है। इसके बावजूद सरकार, नगर निगम व प्रशासन ने अब तक कार्रवाई नहीं की। सिविल कोर्ट की ओर से नोटिस भेजने से पीडि़तों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Uttarakhand Flood Disaster: चमोली हादसे से संबंधित सभी सामग्री पढ़ने के लिए क्लिक करें