नैनीताल में एक्‍सीडेंट के बाद मुकरी महिला कार चालक, पीडि़त पक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा

बीते 14 जनवरी को नैनीताल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अधेड़ की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में कार चालक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 09:05 AM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 09:05 AM (IST)
नैनीताल में एक्‍सीडेंट के बाद मुकरी महिला कार चालक, पीडि़त पक्ष ने दर्ज कराया मुकदमा
नैनीताल में अधेड़ को रौंदने के मामले में कार चालक महिला के खिलाफ मुकदमा

नैनीताल, जागरण संवाददाता : बीते 14 जनवरी को नैनीताल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अधेड़ की पत्नी ने कोतवाली में तहरीर देकर कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में कार चालक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

बीते 14 जनवरी को अयारपाटा निवासी 51 वर्षीय हरीश स्वामी मल्लीताल कोतवाली के समीप स्थित आईसीआईसीआई बैंक से पैसे निकाल कर बाहर निकल रहे थे। जहां सामने से तेज गति से आ रही सेंट्रो कार संख्या एचआर- 26 एएम 4091 उनसे टकरा गई। वह संभल पाते इससे पहले कार उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई। जिसके बाद उन्हें बीडी पांडे अस्पताल में उपचार के बाद हल्द्वानी रेफर कर दिया गया था। 

मामले में कार चालक द्वारा उपचार कराने का आश्वासन देने पर पीड़ित द्वारा कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। इधर पीड़ित की पत्नी पूनम स्वामी ने अब कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि उनके पति की हालत गंभीर बनी हुई है। सीने की चार पसलियां टूटने के साथ ही उन्हें अन्य गंभीर चोटें आई हैं। 

हादसे के वक्त कार चालक महिला ने उपचार कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब दूसरे पक्ष द्वारा उपचार के लिए आनाकानी की जा रही है। उन्होंने संबंधित महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसआई हरीश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार चालक महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

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