शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज
जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पांच जुलाई को पीड़िता ने बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी जान पहचान शब्बू पुत्र जियाउददीन कुरैशी निवासी इन्द्रानगर मोहम्मदी मस्जिद हल्द्वानी में दो साल पूर्व एक शादी समारोह के दौरान हुई थी।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पांच जुलाई को पीड़िता ने बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी जान पहचान शब्बू पुत्र जियाउददीन कुरैशी निवासी इन्द्रानगर मोहम्मदी मस्जिद हल्द्वानी में दो साल पूर्व एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। तब से लगातार आरोपित उसका पीछा करता था। उसने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। पांच जून को आरोपित शब्बू पीड़िता के घर पर आया। तब पीड़िता घर पर अकेली थी। तब जबरन कर शारिरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपित ने शादी का वादा करते हुए कहा कि अपने माता पिता से बात करूंगा।
उस दिन से आरोपित शिकायर्ता से फोन पर लगातार बात करने लगा। जोर जबरदस्ती कर उसने दोबारा संबंध बना लिये। तीन जुलाई 2021 को पता चला कि शब्बू की कहीं अन्य जगह शादी हो रही है, जिस कारण प्रार्थिनी मानिसक रूप से परेशान रहने लगी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार पीड़िता ने कोर्ट में एफआईआर में लगाये गए आरोपों का समर्थन किया है। यह भी बयान दिया कि शब्बू मेरा पीछा करता रहता है। उसे ने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी। पीड़िता के पिता ने भी रिपोर्टकर्ता को बयानों का समर्थन किया है। आरोपित ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया थे जो खारिज हो गया था। विवेचना के दौरान साबित हो गया कि पीड़िता के साथ आरोपित द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया गश्स है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अभियुक्त फरार रहा। उसके द्वारा विवेचना में कोई सहयोग नहीं दिया गया। 13 जुलाई को न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारण्ट जारी किया गया। बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा था।