हल्‍द्वानी में छात्र पर लगातार सात फायर झोंकने के आरोपित की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने हल्द्वानी में छात्र पर सात फायर झोंकने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार इसी साल 6 मार्च को कलावती कॉलोनी हल्द्वानी निवासी छात्र गौरव वानखेड़े ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 22 Jun 2021 08:49 AM (IST) Updated:Tue, 22 Jun 2021 08:49 AM (IST)
हल्‍द्वानी में छात्र पर लगातार सात फायर झोंकने के आरोपित की जमानत नामंजूर
हल्‍द्वानी में छात्र पर लगातार सात फायर झोंकने के आरोपित की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जागरण संवाददाता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने हल्द्वानी में छात्र पर सात फायर झोंकने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार इसी साल 6 मार्च को कलावती कॉलोनी हल्द्वानी निवासी छात्र गौरव वानखेड़े ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। बताया कि वह कलावती चौराहे में पेइंग गेस्ट में रहता है ।

पांंच मार्च की शाम को सोनू धनेला निवासी मुक्तेश्वर रामगढ का फोन आया कि तुम लोग बड़े बदमाश बन गए हो कि मेरी फील्डिंग लगाओगे। मैं तेरे कमरे में आकर सबक सिखाऊंगा। शाम को सवा सात बजे सोनू का फिर फ़ोन आया कि मैं तेरे कमरे के बाहर खड़ा हूं, तू बाहर निकल, तुझसे बात करनी है। बात कर चला जाऊंगा। गौरव के अनुसार जब वह बात करते हुए बाहर छज्जे में आया तो सोनू अपने साथियों के साथ खड़ा था और नीचे आने को बोल रहा था । उनको देख मैं नीचे नहीं गया तो सोनू गालीगलौज करने लगा और उसने जान से मारने की नीयत से मुझपर चार पांच राउंड फायर कर दिए। उसके साथ आये युवक भी मार मार कह रहे थे।

हाथ मे गोली लगते ही फर्श पर गिर गया, अन्यथा मौत तय थी। जिसके बाद आरोपित फरार हो गए। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपित दीपू की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद की गई। वारदात में सोनू के साथ ही दीपू, राहुल व अक्कू शामिल रहे। दीपू ने पूछताछ में स्वीकार किया कि सोनू ने जान से मारने की नीयत से ही गौरव पर फायर किया था।

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