नशे के चार सौदागरों की जमानत नामंजूर

द्वितीय अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने नशे के चार सौदागरों की जमानत अर्जी खरिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 07:02 PM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 07:02 PM (IST)
नशे के चार सौदागरों की जमानत नामंजूर
नशे के चार सौदागरों की जमानत नामंजूर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : द्वितीय अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने करीब 57 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार तीन आरोपितों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। वहीं एक अन्य मामले में अदालत ने नौ अक्टूबर को मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा एक किलो 270 ग्राम चरस के साथ धानाचूली बैंड में पकड़े गए आरोपित ग्राम मल्लीदीनी निवासी प्रकाश चंद्र की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

शनिवार को एडीजीसी पूजा साह ने कोर्ट को बताया कि 17 सितंबर को हल्द्वानी के रामपुर रोड पर वन विभाग बैरियर के पास सड़क किनारे खड़ी कार पुलिस ने चेक की तो राजेंद्र आर्या पुत्र बहादुर राम निवासी आवास विकास व मनोज कुमार पुत्र गंगाशरण निवासी आदर्श कालोनी रुद्रपुर के पास से 56 किलो आठ सौ ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपितों ने बताया था कि बरामद माल रुद्रपुर भूरारानी निवासी संदीप साहनी व अनिल साहनी का है। कार भी संदीप के नाम पंजीकृत है। बरामद गांजा उड़ीसा से लाया गया था। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। शनिवार को कोर्ट ने आरोपित मनोज, राजेंद्र व संदीप की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि अनिल की पूर्व में खारिज हो चुकी है।

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