नौकरी का झांसा देकर तीन लाख ठगी के आरोपित की जमानत नामंजूर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने राजनेताओं से पहुंच को आधार बनाकर नौकरी दिलाने के लिए धोखाधड़ी कर तीन लाख ठगी के आरोपित प्रमोद कुमार निवासी निवासी प्लेजाघाट सोनपुर ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने राजनेताओं से पहुंच को आधार बनाकर नौकरी दिलाने के लिए धोखाधड़ी कर तीन लाख ठगी के आरोपित प्रमोद कुमार निवासी निवासी प्लेजाघाट सोनपुर, ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि पहली जुलाई को मैसी देवी निवासी तुलसी नगर पॉलीशीट द्वारा हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। मैसी के अनुसार काका बाबा उर्फ सुरेंद्र उनियाल निवासी पुरोला उत्तरकाशी व प्रमोद कुमार निवासी ऊधमसिंह नगर ने उसके दामाद को नौकरी लगाने का वादा कर तीन लाख अपने खाते में धोखाधड़ी कर डलवाए।
जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगी तो मैसी ने रकम लौटाने की बात की तो आरोपित जान से मारने की धमकी देकर कहने लगे कि उनकी पहचान उच्चाधिकारियों के साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से निकटता है। अभियोजन के अनुसार इन आरोपितों ने छलकपट के साथ राजनेताओं के साथ खींची गई फोटोग्राफ भी दिखाए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस से पूछताछ में आरोपित सुरेंद्र उनियाल व प्रमोद कुमार ने बताया कि वह सांई बाबा टूर में सचिव है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।