युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वारयल करने के आरोपित को जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल करने के आरोपित सचिन गुप्ता निवासी बदायूं की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।खबर पढ़़कर समझ‍िए क्‍या है पूरा मामला।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 09 Nov 2021 10:16 AM (IST) Updated:Tue, 09 Nov 2021 10:16 AM (IST)
युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वारयल करने के आरोपित को जमानत अर्जी खारिज
युवती से दुष्कर्म कर वीडियो वारयल करने के आरोपित को जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म कर वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल करने के आरोपित सचिन गुप्ता निवासी बदायूं की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि हल्द्वानी निवासी युवती के पिता परिवार को छोड़कर गांव में रहने लगे थे। एक दिन युवती की मां के फोन पर मोहम्मद गंज ककराला जिला बदायूं उप्र निवासी सचिन का फोन आया और उसने बताया कि वह उसके पिता के साथ ही काम करता है। इसके बाद युवती को सचिन ने अपना दूसरा नंबर भी दे दिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच वाट्सएप पर बात होने लगी।

मार्च 2021 में सचिन युवती के घर पहुंच गया और घर में उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म कर उसका वीडियो भी बना लिया। 12 जून को जब युवती की मां अस्पताल गई तो सचिन ने फिर से घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म किया। इस दौरान सचिन ने युवती को चलने को कहा तो युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद सचिन ने वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिए, जो युवती के चाचा तक पहुंच गया। सचिन ने युवती के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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