चालक की हत्या कर टैक्सी लूटने के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने रामनगर में चालक की हत्या कर उसकी टैक्सी लूटने के आरोपित तंजील अली निवासी समादार विजय टॉकीज थाना कुतुबसोर सहारनपुर और अजय कुमार निवासी हौजखेड़ी थान कुतुबसोर सहारनपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 24 Sep 2021 08:20 AM (IST) Updated:Fri, 24 Sep 2021 08:20 AM (IST)
चालक की हत्या कर टैक्सी लूटने के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज
चालक की हत्या कर टैक्सी लूटने के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नैनीताल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने रामनगर में चालक की हत्या कर उसकी टैक्सी लूटने के आरोपित तंजील अली निवासी समादार, विजय टॉकीज, थाना कुतुबसोर सहारनपुर और अजय कुमार निवासी हौजखेड़ी थान कुतुबसोर सहारनपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि 29 जून को उमेर राही निवासी बी-74, रिस्पना नगर देहरादून ने रामनगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता सलीम अहमद की टैक्सी 27 जून को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नैनीताल जाने के लिए तीन दिन के बुक कराई थी। वह टैक्सी लेकर नैनीताल गए।

अगले दिन शाम को नेहरू थाने से पता चला कि उसके पिता का शव रामनगर क्षेत्र में मिला है। 30 जून को विवेचनाधिकारी थाना प्रभारी रामनगर अबुल कलाम ने सीसीटीवी की मदद से अभियुक्तों तजील अली, परमिंदर सिंह उर्फ पप्पी व अजय कुमार की पहचान कर उन्हें सहारनपुर से सर्विलांस के आधार पर लूट की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों ने भी पूछताछ में बताया था कि कार लूटने की योजना पहले ही बना ली थी।

स्मैक के साथ पकड़े गए तस्कर को तीन साल की जेल

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने सात ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, 20 फरवरी 2016 को एसआइ ललित मोहन जोशी ने पुलिस कर्मियों के साथ हल्द्वानी की मंगलपड़ाव चौकी क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास से ताहिर निवासी बहेड़ी बरेली को गिरफ्तार किया था। उसके पास से सात ग्राम स्मैक भी बरामद हुई थी। एडीजीसी पूजा साह ने अपराध साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त ताहिर को प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार दिया और उसे सजा सुना दी।

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