कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर बागेश्वर पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार

आरोपित दुकानदार ने 144 सीआरपीसी की शर्तो का सीधा उल्लंघन किया है। आदेशों की अवहेलना कर जानबूझकर अपनी दुकान खोली गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ धारा 188 269 व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम में मामला पंजीकृत कर लिया है।

By Prashant MishraEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 03:05 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 03:05 PM (IST)
कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर बागेश्वर पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार
कोतवाल डीआर वर्मा ने कहा कि दुकानदारों को समझाने के बावजूद भी वह नहीं मान रहे हैं।

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलना एक व्यापारी को महंगा पड़ा है। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसके अलावा धारा 144 सीआरपीसी की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कर्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।

कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण इसबीच कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। सुबह पांच से 12 बजे तक सब्जी, मेडिकल स्टोर और राशन की दुकानें खोली जा रही हैं। लेकिन कुछ दुकानदार नियमों का उल्लंघन करने में पीछे नहीं हैं। पुलिस ने जजी रोड पर कफलीखेत में बसंत पांडे पुत्र प्रयाग दत्त पांडे की दुकान खुली मिली। दुकानदार को कोविड वायरस के संक्रमण से बचाव में जारी दिशा-निर्देशो की जानकरी दी गई। बताया कि केवल आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। जिसके लिए समय निर्धारित है।

पुलिस ने कहा कि आरोपित दुकानदार ने 144 सीआरपीसी की शर्तो का सीधा उल्लंघन किया है। आदेशों की अवहेलना कर जानबूझकर अपनी दुकान खोली गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ धारा 188, 269 व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम में मामला पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल डीआर वर्मा ने कहा कि दुकानदारों को समझाने के बावजूद भी वह नहीं मान रहे हैं। जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीम में उपनिरीक्षक कैलाश सिंह बिष्ट, आरक्षी राकेश भट्ट आदि शामिल थे।

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