ऊधम सिंह नगर के तीन खैर तस्करों की संपत्ति कुर्क, वन तस्करों पर पहली बार हुई कुर्की की कार्रवाई
गौला रेंज से 41 खैर के पेड़ काटकर ले जाने के मामले में वांछित पिता-पुत्र समेत तीनों तस्करों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने ऊधम सिंह नगर जिले के तस्करों के घर पहुंचकर सारा सामान जब्त कर लिया।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : पिछले साल दिसंबर माह में गौला रेंज से 41 खैर के पेड़ काटकर ले जाने के मामले में वांछित पिता-पुत्र समेत तीनों तस्करों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को वन विभाग की टीम ने ऊधम सिंह नगर जिले के तस्करों के घर पहुंचकर सारा सामान जब्त कर लिया। वन कर्मी सामान डिवीजन कार्यालय लेकर आ गए हैं।
तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत गौला रेंज में माह दिसंबर 2020 में खैर के 41 पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया था। इस पर वन विभाग ने ग्राम रेहटा, थाना बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में रहने वाले कुख्यात खैर तस्कर जसपाल सिंह उर्फ जस्सा पुत्र मोहन सिंह, उसके पिता मोहन सिंह पुत्र परस राम व ममले पुत्र प्यारा सिंह के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया। तब से फरार चल रहे तीनों तस्करों को वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पायी। इस पर वन विभाग ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी से तीनों तस्करों की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी।
न्यायालय के अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को एसडीओ धु्रव सिंह मर्तोलिया के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तीनों तस्करों के घर गयी और सारा सामान जब्त कर लिया गया। यहां बता दें कि वन विभाग में पहली बार लकड़ी के तस्करों के विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की आदेश जारी किया है।
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