एनएच-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को मिली सिर्फ एक दिन की हाजिरीमाफी

एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाला मामले में पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह पर अब एंटी करप्शन कोर्ट 16 नवंबर को आरोप तय करेगी।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 12:48 PM (IST) Updated:Fri, 15 Nov 2019 10:43 AM (IST)
एनएच-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को मिली सिर्फ एक दिन की हाजिरीमाफी
एनएच-74 घोटाला मामले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को मिली सिर्फ एक दिन की हाजिरीमाफी

नैनीताल, जेएनएन : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण राजीव खुल्बे की कोर्ट ने सैकड़ों करोड़ के बाजपुर-सितारगंज हाईवे (एनएच-74) मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित पूर्व भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह की सिर्फ एक दिन की हाजिरीमाफी मिली। डीपी को 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसी मामले में 22 आरोपितों के खिलाफ गवाही शुरू करने पर सुनवाई की तिथि पांच दिसंबर नियत कर दी । इसी घोटाले के अन्य केस मेें आरोपित तीन किसानों की जमानत भी नामंजूर कर दी।

एसआइटी ने इस घोटाले में एसएलओ रहे डीपी सिंह, एसडीएम भगत सिंह फोनिया, पेशकार संजय कुमार चौहान, अनुसेवक रामसमुज, संग्रह अमीन अनिल कुमार, तहसीलदार मदन मोहन पलडिय़ा, पेशकार विकास कुमार, तहसीलदार भाले लाल, किसान चरण सिंह, स्टांप वेंडर जीशान, किसान ओमप्रकाश, डेटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण सिंह, एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला, एसडीएम नंदन सिंह नगन्याल, तहसीलदार मोहन सिंह, पेशकार संतराम, चकबंदी अधिकारी अमर सिंह, सहायक चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद निरंजन, एसडीएम तीरथपाल, हरजिंदर सिंह, हीरालाल, दिलबाग सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। एक आरोपित तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो रघुवीर सिंह की मौत हो चुकी है। गुरुवार को डीपी सिंह की ओर से अधिवक्ता बहादुर पाल द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लिहाजा पांच दिसंबर तक हाजिरी माफी दी जाए। कोर्ट ने मात्र एक दिन की हाजिरीमाफी देते हुए 16 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही 22 आरोपितों के मामले में गवाही शुरू करने के लिए पांच दिसंबर की तिथि नियत कर दी। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के अनुसार कोर्ट ने इसी घोटाले से संबंधित अन्य केस में आरोपित रामदिया चौधरी व कुलदीप चौधरी निवासी मुडिय़ाआनी बाजपुर, आशिफ निवासी मढैया की रतना, थाना बाजपुर जिला ऊधमसिंह नगर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान एसआइटी प्रमुख एएसपी स्वतंत्र कुमार भी मौजूद रहे। 

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