एंटी करप्शन कोर्ट ने जसपुर पालिका के ईओ अजहर अली को चार साल का कठोर सजा सुनाई

जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए जसपुर पालिका के अधिशासी अधिकारी को चार साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Tue, 20 Aug 2019 10:11 AM (IST) Updated:Tue, 20 Aug 2019 10:11 AM (IST)
एंटी करप्शन कोर्ट ने जसपुर पालिका के ईओ अजहर अली को चार साल का कठोर सजा सुनाई
एंटी करप्शन कोर्ट ने जसपुर पालिका के ईओ अजहर अली को चार साल का कठोर सजा सुनाई

नैनीताल, जेएनएन : जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए जसपुर पालिका के अधिशासी अधिकारी को चार साल का कठोर कारावास व दस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के पक्षद्रोही घोषित होने के बाद भी अदालत ने सजा सुनाकर नजीर पेश की है। 

पांच दिसंबर 2012 को मोहम्मद सरफराज निवासी मोहल्ला नई बस्ती जटवारा, निकट मस्जिद जसपुर ने पालिका के तत्कालीन ईओ अजहर अली के खिलाफ विजिलेंस को शिकायती पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया था कि ईओ जेसीबी मशीन से कूड़ा ढुलाई के अवशेष 204370 रुपये के भुगतान के एवज में दस हजार तत्काल व दस हजार चेक से कुल 20 हजार रिश्वत मांग रहे हैं। जांच में प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने सात दिसंबर को ईओ को दस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था। एंटी करप्शन कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन की ओर से संयुक्त निदेशक विधि डीएस जंगपांगी ने नौ गवाह पेश किए। सोमवार को कोर्ट ने ईओ अजहर अली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के अंतर्गत चार साल कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना व धारा-13(1) डी के तहत चार साल कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 

chat bot
आपका साथी