Motherhood Ayurvedic Medical College : तृतीय वर्ष के बीएमएस छात्रों को दें परीक्षा में बैठने की अनुमति

हाईकोर्ट ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बीएमएस के तृतीय वर्ष के छात्रों को 16 सितंबर से होने वाली परीक्षा में नहीं बैठने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए है कि वह छात्रों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 08:21 AM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 08:21 AM (IST)
Motherhood Ayurvedic Medical College : तृतीय वर्ष के बीएमएस छात्रों को दें परीक्षा में बैठने की अनुमति
Motherhood Ayurvedic Medical College : तृतीय वर्ष के बीएमएस छात्रों को दें परीक्षा में बैठने की अनुमति

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाईकोर्ट ने मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की के बीएमएस के तृतीय वर्ष के छात्रों को 16 सितंबर से होने वाली परीक्षा में नहीं बैठने देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कॉलेज प्रबंधन को निर्देश दिए है कि वह छात्रों को इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। कोर्ट के आदेश से तृतीय वर्ष के 40 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की के तृतीय वर्ष की छात्र हॢषत मौर्य व अन्य ने याचिका दायर की है। कहा है कि 2019 में फीस निर्धारित कमेटी ने फीस में बढ़ोत्तरी कर उसे 80 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार रुपये कर दिया था। यह बढ़ी हुई फीस 2019 के बाद वाले छात्रों पर लागू होगी, लेकिन प्रबंधन इससे पूर्व के छात्रों से भी बढ़ी हुई फीस वसूल कर रहा है।

इससे संबंधित याचिकाओं में पूर्व में न्यायालय कॉलेज प्रबंधन को आदेश दे चुका है कि पूर्व छात्रों को बढ़ी हुई फीस वापस की जाए। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि इनसे फीस भी पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार ही ली जाए। कोर्ट के आदेश से तृतीय वर्ष के 40 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

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