नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए हड़पने वाले आरोपित को नहीं मिली जमानत
प्रभारी जिला जज प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपित उज्ज्वल गोस्वामी निवासी कैलाश गली खरखड़ी हरिद्वार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। डीजीसी ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पटेल नगर देहरादून थाने में भी मुकदमा दर्ज है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रभारी जिला जज प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये हड़पने के आरोपित उज्ज्वल गोस्वामी निवासी कैलाश गली खरखड़ी हरिद्वार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इसी साल 28 जुलाई को केशव विश्वकर्मा निवासी गांधीनगर मालधनचौड़ रामनगर ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी।
कहा कि आरोपित उज्ज्वल चौधरी से सितंबर दून डिफेंस कॉलोनी में कोचिंग के दौरान मुलाकात हुई थी। सितंबर 2020 में आरोपित ने फेसबुक में खुद को आइबी में अफसर बताते हुए रिपोर्टकर्ता को नौकरी में लगाने का आश्वासन दिया। फिर हरिद्वार बुलाया और आइबी में नौकरी लगाने के एवज में छह लाख 33 हजार से अधिक हड़प लिए। आरोपित मेडिकल प्रपत्र, सलेक्शन लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर आदि कूटरचित तरीके से तैयार कर लाया।
संबंधित प्रपत्र आइबी देहरादून में तस्दीक कराने पर फर्जी निकले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। डीजीसी ने कहा कि आरोपित आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उसके खिलाफ पटेल नगर देहरादून थाने में भी मुकदमा दर्ज है। लिहाजा जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।