ऊधमसिंह नगर में नाबालिग दिव्यांग से छेड़छाड़ के आरोपित को पाक्सो के तहत चार साल की सजा
दिव्यांग व मानसिक रुप से कमजोर नौ वर्षीय बालिका को दस रुपया का सिक्का देने के बाद बहला फुसला कर पड़ोस में बनी एक झोपड़ी में ले गया जहां उसने बदनीयती से बालिका के साथ छेड़छाड़ की। उसकी इस हरकत पर बालिका ने घबरा कर चिल्लाना शुरू कर दिया।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : नाबालिग दिव्यांग के साथ बुरी नीयत से छेड़-छाड़ के मामले में आरोपित को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जााएगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया विनोद पुत्र उमेश निवासी ग्राम किलोडी थाना बिसौली जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश झा कॉलोनी पंतनगर में अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था। 9 जनवरी 2008 की दोपहर बारह बजे पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति काम पर गए हुए थे। पीछे से मौक़ा पाकर विनोद उनके घर में घुस गया और घर में बैठी दिव्यांग व मानसिक रुप से कमजोर नौ वर्षीय बालिका को दस रुपया का सिक्का देने के बाद बहला फुसला कर पड़ोस में बनी एक झोपड़ी में ले गया जहां उसने बदनीयती से बालिका के साथ छेड़छाड़ की। उसकी इस हरकत पर बालिका ने घबरा कर चिल्लाना शुरू कर दिया तो उसने बालिका का गला दबा कर मारने का प्रयास किया। लेकिन तब तक आस पड़ोस के लोगों तक बालिका की चीखें पहुंच गई थी। लोगों को आता देख कर आरोपित विनोद फरार हो गया।
माता पिता को जब बच्ची के साथ हुई हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने पंतनगर थाने में जाकर आरोपी युवक के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 17 जनवरी 2018 को आरोपित को नगला बाईपास पर वेलकम होटल के पास से गिरफ़्तार कर लिया। एडीजीसी विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश कर आरोप को सिद्ध कर दिया। सुनवाई के बाद पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपित विनोद को चार वर्ष के कठोर कारावास व 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।