उत्तराखंड की जेलों से रिहा होंगे 84 और कैदी, कोरोना को देखते हुए 736 कैदियों को किया जा चुका है रिहा

उत्तराखंड की जेलों से 84 और कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाईपावर कमेटी ने इसकी संस्तुति कर दी है। इससे पहले 736 कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर प्रदेश की जेलों से छोड़ा जा चुका है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 08:26 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 08:26 AM (IST)
उत्तराखंड की जेलों से रिहा होंगे 84 और कैदी, कोरोना को देखते हुए 736 कैदियों को किया जा चुका है रिहा
उत्तराखंड की जेलों से रिहा होंगे 84 और कैदी, 736 कैदियों को किया जा चुका है रिहा

नैनीताल, जागरण संवाददाता : उत्तराखंड की जेलों से 84 और कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाईपावर कमेटी ने इसकी संस्तुति कर दी है। इससे पहले 736 कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर प्रदेश की जेलों से छोड़ा जा चुका है।

कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बुधवार को हुई हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक हुई। प्राधिकरण सदस्य सचिव आरके खुल्बे ने बताया कि बैठक में राज्य की कारागारों से कुल 84 (20 दोषसिद्ध व 64 विचाराधीन) कैदियों को 60 दिन के पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

इस संबंध में बैठक में सचिव गृह, महानिरीक्षक कारागार, समस्त जिला जज, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। कमेटी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी व पुलिस प्रमुखों को पैरोल व अंतरिम जमानत पर रिहा होने वाले कैदियों को कारागार से उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

इसके अलावा कमेटी ने महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य चिकित्साधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि कैदियों की रिहाई से पूर्व विशेषकर उनकी कोरोना जांच करें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है।

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