Kumaon Corona News Update : एसटीएच में कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत, नैनीताल में 296 कोरोना संक्रमित मिले, 40 की हालत गंभीर
Kumaon Corona News Update शुक्रवार को इलाज के दौरान कुमाऊं में 13 मरीजों की मौत हो गई। अब तक एक दिन में मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक 26 वर्षीय युवक भी शामिल है। वहीं जिले में एक ही दिन में 296 मरीज संक्रमित पाए गए हैं।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : Kumaon Corona News Update : कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा है। शुक्रवार को इलाज के दौरान कुमाऊं में 13 मरीजों की मौत हो गई। अब तक एक दिन में मौतों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें एक 26 वर्षीय युवक भी शामिल है। वहीं, जिले में एक ही दिन में 296 मरीज संक्रमित पाए गए हैं।
डा. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में कुमाऊं भर के मरीज भर्ती हो रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डा. अरुण जोशी ने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमित 170 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 40 की हालत गंभीर है। 13 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें पिथौरागढ़, बनबसा, काशीपुर के मरीज शामिल हैं। ये सभी कोरोना संक्रमण के साथ ही डायबिटीज व अन्य बीमारियों से ग्रस्त थे।
तेजी से बढ़ रहा संक्रमण
एसीएमओ डा. रश्मि पंत ने बताया कि जिले में 1349 लोगों की जांच हुई। इनमें से 296 संक्रमित पाए गए हैं। यह संख्या लगातार बढ़ते जा रही है।
जिले में शासन की नई गाइड लाइन प्रभावी
कोविड की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन की ओर से जारी नई एसओपी जिले में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दी गयी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक जनपद में रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कफ्र्यू प्रभावी कर दिया गया है। सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियां हीं बैठाई जा सकेंगी जबकि कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल तथा स्पा केंद्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है।
डीएम धीराज गब्र्याल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जाएगा। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या 50 प्रतिशत कर दी गयी है। भीड़भाड़ वाले स्थानों के लिए भी 50 प्रतिशत का नियम लागू होगा। रात्रि कफ्र्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहन, माल वाहक से संबंधित व्यक्तियों, बसों, ट्रेन से आने वाले यात्रियों को रात्रि कफ्र्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी।
डीएम के अनुसार सभी धार्मिक, राजनैतिक व सामाजिक आयोजनों, विवाह आदि में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल होंगे। सार्वजनिक वाहन, बस, विक्रम, ऑटो रिक्शा आदि में अब 50 प्रतिशत सवारी क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। जिले के सभी बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, जिम आदि में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्णत: बंद रहेंगे। जनपद में बनाये गये कन्टेंनमेंट जोन या माइक्रो कन्टेंनमेंट जोन आदि में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिलेभर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी, मास्क आदि नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिलाधिकारी ने अधीनस्थों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्ती के साथ अनुपालन कराने को कहा है।
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