ट्रक एसोसिएशन के पूर्व कर्मचारियों पर 10 लाख की हेराफेरी का मुकदमा दर्ज
ट्रक एसोसिएशन के सचिव ने यूनियन के पांच कर्मचारियों पर विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 408 के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, सितारगंज : ट्रक एसोसिएशन के सचिव ने यूनियन के पांच कर्मचारियों पर विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 408 के तहत केस दर्ज कर लिया।
पुलिस के अनुसार गोरीखेड़ा निवासी शमशुल हक ने तहरीर देकर बताया कि सिडकुल में उनकी ट्रक एसोसिएशन के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी है। एसोसिएशन के कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष में कार्य करने के लिए कल्याणपुर निवासी पंकज कुमार, गोरीखेड़ी के जामिर मलिक, सितारगंज के संजीव शर्मा, पिपलिया नाथू गांव के लवजीत सिह व बढेरा थाना अमरिया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश निवासी लवप्रीत सिंह को नियुक्त किया था। आरोप लगाया कि ये सभी लगभग दस से 15 साल तक कार्यालय में कंप्यूटर संबंधी कार्य करते रहे। कर्मचारियों के पुराने होने पर इन पर पूर्ण विश्वास करते थे। आफिशियल ई-मेल आई-डी का पासवर्ड भी इन्हीं लोगों के पास रहता था।
पिछले कोरोनाकाल से उन्होंने कार्यालय में आना-जाना बहुत कम कर दिया था। इसका फायदा उठाकर आरोपितों ने हिसाब में हेराफेरी कर लगभग दस लाख रुपये का गबन कर लिया। पता चलने पर आरोपितों को कार्य से निकाल दिया। इसके बाद सिडकुल स्थित एक कंपनी ने हमें ई-मेल के जरिये आगे कार्य करने की सहमति मांगी तो बीते तीन अगस्त को आरोपित कर्मचारी लवप्रीत ङ्क्षसह ने बदनीयती से एसोसिएशन को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे कार्य न करने का ई-मेल कंपनी को भेज दिया। इससे कंपनी ने एसोसिएशन का ठेका समाप्त कर दिया। इससे आर्थिक नुकसान पहुंचा है। उन्होंने पुलिस से आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।