छात्रवृत्ति घोटाले में प्राइवेट आइटीआइ मालिक को एसआइटी ने किया गिरफ्तार
छात्रवृत्ति घोटाले में प्राइवेट आइटीआइ मालिक को गुरुवार दोपहर एसआइटी ने गिरफ्तार कर लिया है।पुख्ता सुबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने बीते मार्च 2020 में रानीपुर प्राइवेट आइटीआइ रानीपुर हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: छात्रवृत्ति घोटाले में प्राइवेट आइटीआइ मालिक को गुरुवार दोपहर एसआइटी ने गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले की जांच कर रही एसआइटी ने बीते मार्च 2020 में रानीपुर प्राइवेट आइटीआइ, रानीपुर हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में सामने आया है कि संस्थान ने साल 2014 से 2017 तक करीब 21.5 लाख रुपये की छात्रवृत्ति ली। पुलिस ने दस्तावेज चेक किए तो छात्रवृत्ति लेने वाले अधिकांश छात्र अनुत्तीर्ण पाए गए। एसआइटी प्रभारी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि आइटीआइ के मालिक व प्रधानाचार्य मानवेंद्र पाठक ने अनुत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी है। पुख्ता सुबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऋषिकेश में नाबालिग से अपहरण मामले में आरोपित को एक वर्ष का कारावास की सजा
ऋषिकेश: नाबालिग के अपहरण के मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित को एक वर्ष कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी 15 सितंबर 2019 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस मामले में किशोरी की मां ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन में पता चला कि किशोरी को चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश निवासी एक युवक अमित पुत्र मंगल राम बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
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इस मामले में कुछ समय बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर नाबालिक किशोरी को बरामद कर लिया था। कोतवाली पुलिस ने आवश्यक जांच के पश्चात इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यह मामला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश में विचाराधीन था। जिसपर गुरुवार को इस मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित अमित को अपहरण का दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपित अमित को एक वर्ष का कारावास तथा दो हाजर रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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