बंगाल की महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

अपर सत्र न्यायधीश की अदालत ने बंगाल की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक महिला समेत दो अन्य सह अभियुक्तों को छह-छह साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 06:11 PM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 06:11 PM (IST)
बंगाल की महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
बंगाल की महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

जागरण संवाददाता, रुड़की: अपर सत्र न्यायधीश की अदालत ने बंगाल की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक महिला समेत दो अन्य सह अभियुक्तों को छह-छह साल की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से एक लाख की धनराशि महिला को प्रतिकर के रूप में देनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि बंगाल के मेदीनीपुर जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 अप्रैल 2017 को गंगनहर कोतवाली रुड़की में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि उसके पड़ोस के गांव के रहने वाले जोशीन व जाकिर उसके पास आए और बताया कि वह उसको दिल्ली में काम दिलवा देंगे। इस पर वह पत्नी के साथ दिल्ली जाने के लिए बंगाल से ट्रेन में सवार हो गया। इस दौरान ट्रेन रुड़की स्टेशन पर रुकी तो यहां पर बंगाल के जैती जिला निवासी जोशीना ने (जो वर्तमान में जेजे कालोनी माहीपुरा दिल्ली में रहती है) रुड़की रेलवे स्टेशन पर देवेन्द्र व उदयवीर निवासी थिथकी थाना मंगलौर से उनका परिचय कराया। इसी बीच देवेन्द्र और उदयवीर उसकी पत्नी को साथ ले गए। जब उसने पूछा तो आरोपितों ने बताया कि वह कमरा दिखाने के लिए ले जा रहे है। जोशीना बंगाल की थी, इसलिए उसने विश्वास कर लिया। जब उसकी पत्नी नहीं आई तो उसने अभियुक्त के मोबाइल पर फोन किया। इस दौरान आरोपित देवेन्द्र ने बताया कि उसने चालीस हजार रुपये में उसकी पत्नी को खरीदा है। इस पर उसने गंगनहर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने देवेन्द्र, उदयवीर और जोशीना के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने थिथकी गांव से पीड़ित की पत्नी को भी बरामद कर लिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए जनपद हरिद्वार के अपर सत्र न्यायधीश मोहम्मद सुल्तान ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अभियुक्त देवेन्द्र को दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सह अभियुक्त उदयवीर एवं जोशीना को छह वर्ष की कठोर कारवास की सजा सुनाई है।

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