मोबाइल छीनने के आरोपित को दो वर्ष का कारावास

संवाद सूत्र लक्सर चलती ट्रेन में यात्री का मोबाइल छीनने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देत

By JagranEdited By: Publish:Thu, 17 Oct 2019 08:50 PM (IST) Updated:Thu, 17 Oct 2019 08:50 PM (IST)
मोबाइल छीनने के आरोपित को दो वर्ष का कारावास
मोबाइल छीनने के आरोपित को दो वर्ष का कारावास

संवाद सूत्र, लक्सर: चलती ट्रेन में यात्री का मोबाइल छीनने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सिविल जज जेडी रजनीश मोहन ने दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज राणा ने बताया कि जावेद पुत्र जमशेद ने लक्सर जीआरपी थाने पर एक मुकदमा दर्ज कर कराया था। इसमें उसने बताया था कि 28 सितंबर 2017 को वह सहारनपुर से रुड़की ट्रेन में आ रहा था। इकबालपुर रेलवे स्टेशन के समीप उसके मोबाइल पर फोन आया। बात करते हुए जैसे ही वह ट्रेन की खिड़की के समीप पहुंचा एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया तथा फरार हो गया। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस ने मामले में आरोपित नदीम उर्फ बिहारी पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खाता खेडी इकबालपुर थाना झबरेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित के पास से छीना गया मोबाइल बरामद कर लिया गया था। मामले में आरोपित का चालान कर जेल भेज दिया गया था। मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई पूरी करने के बाद साक्ष्य व गवाहों के बयान पर सिविल जज जेडी रजनीश मोहन ने अभियुक्त नदीम उर्फ बिहारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

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