हरिद्वार: कांवड़ पटरी के पास हाथ-पैर धो रहे दो युवक नहर में बहे, साथी की कोशिश भी नहीं आई काम; लापता

कांवड़ पटरी स्थित बाजुहेड़ी के पास दो युवक नहर में डूब गए। उनके साथी ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की लेकिन देखते ही देखते वो लापता हो गए। इसके बाद से ही उन दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 03:13 PM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 03:13 PM (IST)
हरिद्वार: कांवड़ पटरी के पास हाथ-पैर धो रहे दो युवक नहर में बहे, साथी की कोशिश भी नहीं आई काम; लापता
हरिद्वार: कांवड़ पटरी के पास हाथ-पैर धो रहे दो युवक नहर में बहे।

संवाद सहयोगी, कलियर(हरिद्वार)। हरिद्वार जिले के कलियर में हाथ-पैर धो रहे दो युवक गंगनहर में डूब गए। आसपास के लोगों ने उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों युवक दोस्त हैं। बताया जा रहा है कि हाथ-पैर धोते समय वे असंतुलित हो गए और उनका पैर फिसल गया। 

लक्सर के घडी संघीपुर गांव निवासी वाजिद, सलीम और आसिफ बुधवार को कलियर आए थे। दोपहर के समय तीनों बाइक से ही वापस जा रहे थे। रुड़की-कलियर गंगनहर पटरी पर स्थित आरसीई (रुड़की कालेज आफ इंजीनियरिंग) के पास वाजिद ने लघुशंका के लिए बाइक रुकवा ली। वाजिद तो गंगनहर किनारे लघुशंका करने लगा। जबकि सलीम और आसिफ बाइक खड़ी कर गंगनहर के किनारे जाकर हाथ-पैर धोने लगे। इसी बीच अचानक सलीम अनियंत्रित होकर गंगनहर में गिर गया, उसे गिरते देख आसिफ ने हाथ पकड़कर उसे बचाने का प्रयास किया।

इसी दौरान आसिफ भी अनियंत्रित होकर गंगनहर में गिर गया। यह देख वाजिब मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाने के लिए शोर मचाया। आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों लापता हो चुके थे। हादसे की सूचना पर कलियर पुलिस मौके पर पहुंची। कलियर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि दोनों युवकों की तलाश की जा रही है।

दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कठोर कैद 

ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने दस साल की कठोर कैद और 71 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 19 जुलाई 2017 ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में किशोरी को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया था। किशोरी के फूफा ने आरोपित गमलेश निवासी वाला किशनपुर थाना उहैती जिला बदायूं उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया था कि उनके साले का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसकी देखभाल के लिए किशोरी अस्पताल में रुकी थी। तभी निजी अस्पताल के गौशाला में काम करने वाला आरोपित गमलेश किशोरी को नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर खेत में ले गया। आरोप है कि वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। वादी पक्ष की ओर से साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित गमलेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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