नाबालिग बेटे को बाइक देने वाले पिता पर 31 हजार जुर्माना

नाबालिग किशोर के बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने किशोर के पिता को दोषी पाया है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 08 Aug 2021 12:20 AM (IST) Updated:Sun, 08 Aug 2021 12:20 AM (IST)
नाबालिग बेटे को बाइक देने वाले पिता पर 31 हजार जुर्माना
नाबालिग बेटे को बाइक देने वाले पिता पर 31 हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, हरिद्वार : नाबालिग किशोर के बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने किशोर के पिता को दोषी पाया है। न्यायालय ने किशोर के पिता पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना न देने पर एक माह के कारावास की सजा सुनाई है।

28 जून 2021 को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में बीएचइएल हास्पिटल पर स्थानीय पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी वहां एक किशोर को बाइक पर जाते हुए बिना हेलमेट पहने होने के कारण रोका गया था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह नाबालिग है। पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही मोटरसाइकिल को सीज कर रिपोर्ट एआरटीओ कार्यालय को भेज दी थी। इसके बाद वाहन मालिक प्रवीण त्यागी निवासी शिवालिक नगर रानीपुर ने वाहन का चालान व सीज मोटरसाइकिल को रिलीज कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने रानीपुर पुलिस से युवक की आयु संबंधित दस्तावेज व प्रमाण पत्र की जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान बाइक चलाने वाला किशोर जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग पाया गया था। किशोर के पिता ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सीज वाहन को रिलीज करने की प्रार्थना की थी। साथ ही न्यायालय में यह भी बताया कि भविष्य में नाबालिग बेटे को बाइक चलाने को नहीं देंगे। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने नाबालिग के पिता प्रवीण त्यागी को परिवहन अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए 31 हजार रुपये का जुर्माना देने अथवा एक माह के कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।

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