180 करोड़ के बकाया भुगतान को अदालत पर टिकी निगाह

इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन ने गन्ना किसानों को 180 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं किया है। इस मामले में अब किसानों की उम्मीद उच न्यायालय में 29 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। वहीं पूर्व में भी अदालत की ओर से समय पर भुगतान न करने पर मिल प्रबंधन को फटकार लगाई जा चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 04:48 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 04:48 PM (IST)
180 करोड़ के बकाया भुगतान 
को अदालत पर टिकी निगाह
180 करोड़ के बकाया भुगतान को अदालत पर टिकी निगाह

जागरण संवाददाता, रुड़की : इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन ने गन्ना किसानों को 180 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं किया है। इस मामले में अब किसानों की उम्मीद उच्च न्यायालय में 29 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। वहीं पूर्व में भी अदालत की ओर से समय पर भुगतान न करने पर मिल प्रबंधन को फटकार लगाई जा चुकी है।

इकबालपुर चीनी मिल पर पेराई सत्र 2017-18, 2018-19 का 180 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया भुगतान को लेकर किसान कई बार चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए थे। इसी बीच बकाया भुगतान को लेकर एक किसान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कई बार उच्च न्यायालय ने मिल प्रबंधन को चीनी की नीलामी के आदेश दिए। लेकिन, प्रशासन की ओर से चीनी की नीलामी को लेकर जो शर्ते लगाई गई उसको बोलीदाता पूरा नहीं कर सके, जिसकी वजह से बकाया भुगतान अटक गया। वहीं मिल प्रबंधन की ओर से उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर बताया गया कि वह चीनी की बिक्री कर किसानों के गन्ने का भुगतान कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। किसान ऋषिपाल सिंह, मांगेराम सैनी, मनोज चौधरी आदि ने बताया कि चीनी मिल ने परेशान कर दिया है। वहीं किसान संगठनों की ओर से भी सरकार को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया गया है कि वह इकबालपुर चीनी मिल से जल्द बकाया का भुगतान कराए। भुगतान ना होने पर किसान सड़कों पर जाम लगाएंगे। वहीं सहायक गन्ना आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन बकाया भुगतान को लेकर सकारात्मक आश्वासन दे रहा है। वहीं इस मामले में 29 सितंबर को उच्च न्यायालय में सुनवाई है।

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