आत्महत्या को उकसाने पर दंपती को सात साल कैद
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने नगर कोतवाली क्षेत्र के अधीन बिल्केश्वर कानूनी कालोनी में एक महिला के बहुचर्चित आत्महत्या के मामले में एक दंपती को सात वर्ष की सश्रम कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, हरिद्वार: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने नगर कोतवाली क्षेत्र के अधीन बिल्केश्वर कानूनी कालोनी में एक महिला के बहुचर्चित आत्महत्या के मामले में एक दंपती को सात वर्ष की सश्रम कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि जून 2014 को कोतवाली नगर क्षेत्र बिलकेश्वर कालोनी में आरोपित पति-पत्नी व उनकी पड़ोसी परमजीत कौर के बीच 10 फुट के खुले स्थान पर दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया था। परमजीत कौर व उसके पति आरोपितों को दीवार बना कर उसमें सीढ़ी बनाने से रोक रहे थे, जिस पर उन्होंने परमजीत कौर को अपशब्द कहे। आरोपितों की बातों से आहत परमजीत कौर ने 25 जून 2014 को दोपहर में आत्महत्या के इरादे से शरीर पर आग लगा ली थी। गंभीर हालत में चिकित्सकों ने उसे देहरादून के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक महिला के पति परमजीत सिंह ने घटना के आरोपितों गुरजीत सिंह निवासी बिलकेश्वर कालोनी कोतवाली नगर व उसकी पत्नी देवेंद्र कौर उर्फ सिम्मी के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। मृतका परमजीत कौर के बेडरूम से उसके पति को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने आरोपित दंपती के कारण आत्महत्या करने की बात कही थी।
मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित दंपती को दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष की कैद तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।