साल 2018 में छात्रा का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

हरिद्वार जिले के रुड़की में पहले छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने एक अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला साल 2018 का है।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Tue, 12 Oct 2021 05:11 PM (IST) Updated:Tue, 12 Oct 2021 05:11 PM (IST)
साल 2018 में छात्रा का अपहरण कर किया था दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा
साल 2018 में छात्रा का अपहरण कर किया था दुष्कर्म।

जागरण संवाददाता, रुड़की। अपर सत्र न्यायधीश ने छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से बीस हजार रुपये पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।

शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि दो सितंबर 2018 को रुड़की के एक कालोनी निवासी व्यक्ति ने सिविल लाइंस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी एक स्कूल में पढ़ती है। उसके मोबाइल पर एक फोन आया कि स्कूल से एक टूर जा रहा है। इसलिए वह अपनी बेटी को स्कूल भेज दे। इस पर उसने बेटी को भेज दिया। इसी बीच पता चला कि स्कूल से कोई टूर नहीं गया है। वह परेशान हो गया। बेटी की तलाश की गई।

इसी बीच पता चला कि कालोनी का ही रहने वाला सादाब अक्सर उसके घर पर परिवार की गैरमौजूदगी में आता है। उसी ने उसकी बेटी को गायब किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। किशोरी को बरामद कर मेडिकल कराया गया और उसके अदालत में बयान दर्ज किए गए।

शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर सत्र न्यायधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में यह मामला विचाराधीन था। तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सादाब को दोषी करार दिया। इस पर आरोपित को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।

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