चरस तस्कर की जमानत याचिका खारिज

ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चरस समेत पकड़े जाने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 08:12 PM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 08:12 PM (IST)
चरस तस्कर की जमानत  याचिका खारिज
चरस तस्कर की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चरस समेत पकड़े जाने के आरोपित की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि 8 अक्टूबर को ज्वालापुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक लक्ष्मी प्रसाद अपने सहकर्मियों के साथ मोहल्ला कड़च्छ क्षेत्र में वाहन चेकिग व शांति व्यवस्था बनाने के लिए गश्त कर रहे थे। तभी पुलिस कर्मियों को मुखबिर ने मोहल्ला अहबाबनगर में एक संदिग्ध व्यक्ति के चरस बेचने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों को देखकर आरोपित सकपका कर पीछे मुड़कर तेजी से चलने लगा था। पुलिसकर्मियों ने पीछाकर आरोपित शौकीन पुत्र खलील निवासी मोहल्ला अहबाबनगर ज्वालापुर को पकड़ लिया था। तलाशी लेने पर आरोपित के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपित का चालान कर उसे जेल भिजवा दिया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत खारिज कर दी। (संस)

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