जन्म तिथि में हेरफेर मामले में सहकारी समिति कर्मचारी पर मुकदमा

दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि में कूटरचना कर सहकारी समिति में नियुक्ति के मामले में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय निवासी की ओर से मामले में एसएसपी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Sep 2021 08:24 PM (IST) Updated:Thu, 02 Sep 2021 08:24 PM (IST)
जन्म तिथि में हेरफेर मामले में सहकारी समिति कर्मचारी पर मुकदमा
जन्म तिथि में हेरफेर मामले में सहकारी समिति कर्मचारी पर मुकदमा

संवाद सूत्र, लक्सर: दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि में कूटरचना कर सहकारी समिति में नियुक्ति के मामले में एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपित कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय निवासी की ओर से मामले में एसएसपी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। मामले की जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरोपित को पद से हटाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

भुरनी खतीरपुर गांव निवासी धीर सिंह ने एसएसपी को शिकायत कर बताया था कि मोहम्मदपुर बुजुर्ग किसान सेवा सहकारी समिति भुरनी खतीरपुर में कार्यरत कर्मचारी पहल सिंह निवासी भुरनी खतीरपुर ने दस्तावेजों में अपनी आयु कम दर्शाते हुए समिति में नौकरी प्राप्त की और इसके बाद आयु सीमा पूरी होने के बावजूद समिति से वेतन व अन्य लाभ लेता रहा। धीर सिंह के अनुसार, पहल सिंह ने अपना जन्म प्रमाण पत्र 24 मार्च 2010 को बनवाया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 24 अप्रैल 1963 दर्शाई गई है, जबकि परिवार रजिस्टर की नकल में उसकी जन्म तिथि चार जून 1963 दशाई गई है। उन्होंने जब आरटीआइ से सूचना प्राप्त की तो पता चला कि पहल सिंह ने गांव के विद्यालय में 18 नवंबर 1964 को दाखिला लिया और उस समय उसकी जन्म तिथि 23 जुलाई 1958 दर्ज है। धीर सिंह ने पहल सिंह पर जन्म तिथि में कूटरचना कर अपनी आयु कम दर्शाते हुए समिति में नियुक्ति व सेवानिवृत्ति की आयु सीमा के बाद भी कार्यरत रहकर वेतन व दूसरे लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि मामले में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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