महिला एवं बाल अपराध के मामले अब सीधे सौंप दिए जाएंगे पुलिस को

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिले में बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के सभी साइबर बाल और महिला अपराध के मामले सीधे सिविल पुलिस को सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं। अभी ग्रामीण इलाकों में ये मामले राजस्व पुलिस को सौंपे जाते हैं।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Thu, 08 Apr 2021 07:30 AM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 07:30 AM (IST)
महिला एवं बाल अपराध के मामले अब सीधे सौंप दिए जाएंगे पुलिस को
महिला एवं बाल अपराध के मामले अब पुलिस को सीधे सौंप दिए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली जिले में बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद प्रदेश के सभी साइबर, बाल और महिला अपराध के मामले सीधे सिविल पुलिस को सौंपे जाने के निर्देश दिए हैं। अभी ग्रामीण इलाकों में ये मामले राजस्व पुलिस को सौंपे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और नाबालिगों के साथ हुए अपराधों पर की जाने वाली कार्यवाही की निगरानी को अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए हैं।

बुधवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चमोली में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए शासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने प्रदेश में ह्यूमन ट्रेफिकिंग के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुख्ता कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह के मामलों पर कार्रवाई फास्ट ट्रेक मोड में की जाए। ऐसे प्रकरणों में केवल रिपोर्ट दर्ज भरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले।

हाल ही में चमोली जिले की पोखरी तहसील में बाल विवाह का एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। अनुसूचित जाति की एक 14 वर्षीय बालिका के पिता ने उसका विवाह देहरादून के एक 25 साल के युवक से कराया। इसकी एवज में कुछ धनराशि भी ली गई। युवक बालिका को लेकर देहरादून आया। बाद मे युवक ने बालिका को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। कोरोनाकाल का समय बीतने के बाद जब बालिका स्कूल नहीं आई तो उसके शिक्षक ने उसकी तलाश की। तब यह सच्चाई सामने आई।

 शिक्षक ने इंटरनेट मीडिया में इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। मामला उजागर होने पर स्थानीय प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और बालिका के पिता व युवक पर पोक्सो, बाल विवाह अधिनियम, बाल व्यापार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। यह खबर जब सुर्खियों में आई तो मुख्यमंत्री ने बुधवार देर शाम शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस तरह के मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

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