Unlock 2: आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में साप्ताहिक बंदी, इन्हें रहेगी बंदी से छूट
Unlock 2 अब देहरादून के तमाम बाजारों में साप्ताहिक बंदी आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में आ गई है। लिहाजा अब बंदी के नियम का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
देहरादून, जेएनएन। Unlock 2 अब देहरादून के तमाम बाजारों में साप्ताहिक बंदी आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में आ गई है। लिहाजा, अब बंदी के नियम का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। सिर्फ जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानों को ही साप्ताहिक बंदी के दिन खोलने की छूट मिलेगी। मौजूदा नियम को संबंधित उपजिलाधिकारियों ने कारोबारियों से आग्रह कर श्रम विभाग के माध्यम से लागू कराया था। देखने मे आ रहा था कि बाजारों में इसका पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि साप्ताहिक बंदी के पूरे पालन के पीछे मकसद यही है कि इस दिन संबंधित बाजार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन कराया जा सके। हालांकि, पूरी बंदी न होने के कारण सैनिटाइजेशन में दिक्कत आ रही थी। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसे लागू कराने का निर्णय लिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें रहेगी बंदी से छूट
दवाओं की दुकानें, पेटोल-डीजल पंप, गैस एजेंसी फल-सब्जियों की दुकानें, डेयरी मीट-मछली की दुकानें होम डिलीवरी को छूट रहेगी। बेकरी व टिफिन सॢवस। मॉर्निग वॉक पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। वाहनों की आवाजाही को भी रहेगी छूट औद्योगिक इकाइयां व निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। सभी प्रतिष्ठान सुबह सात से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे।साप्ताहिक बंदी के दिन चलाया सैनिटाइजेशन अभियान
देहरादून शहर में साप्ताहिक बंदी रविवार के दिन नगर निगम ने सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। रविवार को शहर की सड़कों के साथ ही गली-मोहल्लों, मुख्य बाजारों और सरकारी, अर्ध-सरकारी व निजी कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोरट के मिश्रण का छिड़काव बड़े टैंकरों के जरिये कराया गया।
साप्ताहिक बंदी के दिन
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दून में अब सिर्फ नौ कंटेनमेंट जोन
दून में एक और कंटेनमेंट जोन समाप्त हो गया। अब कंटेनमेंट जोन की संख्या घटकर नौ रह गई है। शनिवार को ऋषिकेश क्षेत्र के खांड गांव पर से पाबंदी हटा दी गई। यहां 28 दिन तक कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने न आने पर जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन समाप्ति के आदेश जारी किए।
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