कोरोना से जौनसार-बावर में बने पांच नए कंटेनमेंट जोन

चकराता जनजाति क्षेत्र जौनसार-बावर के सीमांत ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण पांच नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 08:46 PM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 08:46 PM (IST)
कोरोना से जौनसार-बावर में बने पांच नए कंटेनमेंट जोन
कोरोना से जौनसार-बावर में बने पांच नए कंटेनमेंट जोन

संवाद सूत्र, चकराता: जनजाति क्षेत्र जौनसार-बावर के सीमांत ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने चकराता और त्यूणी तहसील क्षेत्र में पांच नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। इसमें दो कंटेनमेंट जोन चकराता में और तीन कंटेनमेंट जोन त्यूणी तहसील में बनाए गए। इससे यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई। जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा कि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा, यहां किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

देश-प्रदेश में चल रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। इसकी चपेट में आए जौनसार-बावर के कई ग्रामीण इलाकों में चल रही स्वास्थ्य विभाग की जांच में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन सबसे के बीच सुकुन देने वाली बात यह भी है कि क्षेत्र में होम आइसोलेट हुए कई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए। पिछले कुछ दिनों से चकराता और त्यूणी तहसील क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने स्थानीय पुलिस-प्रशासन को जारी आदेश में गेट बाजार त्यूणी, नया बाजार त्यूणी-गुतियाखाटल, देवघार खत के रडू गांव, जौनसार के बहमू गांव व कैंट बाजार चकराता समेत पांच नए कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। चकराता, त्यूणी और कालसी तीनों तहसील की उपजिलाधिकारी संगीता कन्नौजिया ने कहा कि त्यूणी और चकराता तहसील क्षेत्र से जुड़े संबंधित पांच कंटेनमेंट जोन की परिधि में आने वाली सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक, सरकारी और गैर सरकारी संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। यहां किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने को सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले राजस्व व थाना पुलिस टीम को कंटेनमेंट जोन में आमजन की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाने को संबंधित क्षेत्र में बैरिकेडिंग के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी व्यापारी और ग्रामीणों को घरों में रहने को कहा गया है। दैनिक आवश्यकता की सामग्री लेने को परिवार से सिर्फ एक सदस्य को निर्धारित सीमा क्षेत्र तक जाने की सशर्त अनुमति होगी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कंटेनमेंट जोन में रह रहे स्थानीय नागरिकों को दवाई, दूध, फल, सब्जी, राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराने के जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग, संबंधित क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक व सहायक निदेशक डेरी को दी है। जिला प्रशासन के निर्देशन में थानाध्यक्ष त्यूणी संदीप पंवार, थानाध्यक्ष चकराता अनूप नयाल, प्रभारी राजस्व निरीक्षक तिलकराम जोशी, रजिस्ट्रार कानूनगो देवराज पुंडीर, राजस्व उपनिरीक्षक सुरेशचंद जिनाटा ने पुलिस टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था देखी।

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