उत्तराखंड में हड़ताल से बस निरस्त हुई तो बर्खास्त होंगे कर्मचारी, रोडवेज मुख्यालय ने जारी किया आदेश

19 अक्टूबर से प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल के कारण अगर अत्तराखंड में कोई भी बस सेवा निरस्त हुई तो कर्मचारी की सीधे बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से सभी मंडल और डिपो प्रबंधक को तत्काल कार्रवाई को कहा गया।

By Raksha PanthriEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 12:35 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 12:35 PM (IST)
उत्तराखंड में हड़ताल से बस निरस्त हुई तो बर्खास्त होंगे कर्मचारी, रोडवेज मुख्यालय ने जारी किया आदेश
उत्तराखंड में हड़ताल से बस निरस्त हुई तो बर्खास्त होंगे कर्मचारी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। रोडवेज के संविदा और विशेष श्रेणी कर्मचारियों की 19 अक्टूबर से प्रस्तावित बेमियादी हड़ताल के कारण अगर अत्तराखंड में कोई भी बस सेवा निरस्त हुई तो कर्मचारी की सीधे बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर से सभी मंडल और डिपो प्रबंधक को तत्काल कार्रवाई को कहा गया है।

नियमितीकरण व समान वेतन देने की मांग को लेकर उत्तराखंड रोडवेज संविदा-विशेष श्रेणी कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी कईं माह से आंदोलन कर रहे हैं। इसी संबंध में गुजरे मंगलवार को संगठन ने मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया था। प्रबंधन ने संगठन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया और हाईकोर्ट की ओर से तकनीकी अड़चन भी बताई, लेकिन संगठन नहीं माना। इससे वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद संगठन ने 19 अक्टूबर से प्रदेश में बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है।

रोडवेज में करीब 3000 संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं। इनमें करीब 2800 चालक-परिचालक हैं। हालांकि, सभी संविदा व विशेष श्रेणी कर्मी इसी संगठन से नहीं जुड़े हुए, बल्कि उनका दूसरी यूनियनों से भी जुड़ाव है पर रोडवेज प्रबंधन कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं। कोरोना काल के कारण रोडवेज करोड़ों के आर्थिक घाटे में चल रहा और मुश्किल से बस संचालन सुचारू हो पाया है। त्योहारी सीजन में बस संचालन प्रभावित होना बड़े घाटे का कारण बन सकता है। ऐसे में अभी से प्रबंधन ने आंदोलन करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।

रोडवेज महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन ने बताया कि संविदा-विशेष श्रेणी संगठन के कार्य बहिष्कार के कारण बस संचालन सुचारू रहे, इसके लिए सभी मंडल प्रबंधक व डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को किसी भी सूरत में डिपो न छोड़ने का आदेश दिया गया है। चालक-परिचालकों की अतिरिक्त व्यवस्था को कहा गया है। आदेश दिए गए हैं कि आंदोलन या हड़ताल के कारण यदि कोई बस सेवा निरस्त होती है तो उस बस पर तैनात चालक व परिचालक को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए।

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