हल्द्वानी:: ओवरलोडिग में दोषी पाए गए चालक को दो साल की सजा

चकराता/त्यूणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन चकराता की कोर्ट ने शनिवार को सड़क हादसे में मरे नौ व्यक्तियों के मामले में वाहन चालक को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Nov 2021 07:56 PM (IST) Updated:Sun, 28 Nov 2021 07:56 PM (IST)
हल्द्वानी:: ओवरलोडिग में दोषी पाए गए चालक को दो साल की सजा
हल्द्वानी:: ओवरलोडिग में दोषी पाए गए चालक को दो साल की सजा

संवाद सूत्र, चकराता/त्यूणी: न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन चकराता की कोर्ट ने शनिवार को अहम निर्णय सुनाया। कोर्ट ने वर्ष 2012 में नाड़ा-लाखामंडल मार्ग पर हुए सड़क हादसे के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर वाहन चालक को दो वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट के इस निर्णय से क्षेत्र में ओवरलोडिंग पर कुछ हद तक अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) चकराता अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि जनवरी 2012 को जौनसार के सीमांत नाड़ा-लाखामंडल मार्ग पर क्षमता से अधिक सवारियों से भरी यूटिलिटी के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार पांच व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दुर्घटना में गंभीर घायल चार अन्य व्यक्तियों की मौत उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय हो गई थी। कुल नौ व्यक्तियों की मौत और कई अन्य के घायल होने के बाद इस मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपित चालक रोहित पुत्र गोपाल सिंह निवासी सेरा-लाखामंडल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित पत्र न्यायालय में दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट चकराता अनिल कुमार कोरी की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव दोनों पक्ष की दलीलें सुनी। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में एक दर्जन से अधिक गवाह पेश किए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि, गवाहों ने कोर्ट में घटना के दौरान आरोपित चालक के नशापान करने की बात कही। एपीओ ने कहा कि, दुर्घटनाग्रस्त वाहन में क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां होने की बात की सिद्ध हुई। मामले में अंतिम सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट चकराता अनिल कुमार कोरी की कोर्ट ने आरोपित चालक रोहित पुत्र गोपाल सिंह निवासी सेरा-लाखामंडल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अभियुक्त चालक रोहित को दोषी पाए जाने पर दो साल के कारावास की सजा सुनाई और पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा निर्धारित किया है । सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि, चकराता क्षेत्र में ओवरलोडिग के मामले में पहली बार कोर्ट का यह फैसला आया है।

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