संवैधानिक पदों पर नियुक्त दायित्वधारी नहीं हटेंगे

सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि संवैधानिक तरीके से गठित आयोगों निगमों और परिषदों में नियुक्त दायित्वधारियों को हटाया नहीं जाएगा। इस बारे में संबंधित विभाग दो दिन के भीतर मंत्री परिषद अनुभाग को पत्र भेजकर शंका समाधान कर सकते हैं।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Fri, 09 Apr 2021 07:10 AM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 07:10 AM (IST)
संवैधानिक पदों पर नियुक्त दायित्वधारी नहीं हटेंगे
तीरथ सिंह रावत सरकार ने बीती दो अप्रैल को आदेश जारी कर 115 से ज्यादा दायित्वधारियों को पदमुक्त किया था।

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि संवैधानिक तरीके से गठित आयोगों, निगमों और परिषदों में नियुक्त दायित्वधारियों को हटाया नहीं जाएगा। उन्हें पिछली सरकार में मंत्री, राज्यमंत्री या अन्य दर्जा मिला है तो इस बारे में संबंधित विभाग दो दिन के भीतर मंत्री परिषद अनुभाग को पत्र भेजकर शंका समाधान कर सकते हैं।

तीरथ सिंह रावत सरकार ने बीती दो अप्रैल को आदेश जारी कर पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए 115 से ज्यादा दायित्वधारियों को पदमुक्त कर दिया था। केवल उन्हीं दायित्वधारियों को नहीं हटाया गया जो संवैधानिक तरीके से गठित किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत किसी अधिनियम या विनियम के माध्यम से गठित संस्थाओं में नामित किए गए पदाधिकारियों को भी हटाया नहीं जाएगा। ऐसे दायित्वधारी एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं। हालांकि मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से पहले जारी शासनादेश में भी इस बारे में स्थिति साफ की गई थी, लेकिन कुछ विभागों को कठिनाई पेश आने की वजह से दोबारा स्पष्टीकरण जारी करने की नौबत आई।

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संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त दायित्वधारियों को मंत्री, राज्यमंत्री या अन्य कोई दर्जा दिया गया हो तो संबंधित विभागों को इस संबंध में मंत्री परिषद अनुभाग से राय लेने को कहा गया है। ऐसे विभागों को दाे दिन के भीतर मंत्री परिषद अनुभाग को पत्रावली भेजनी होगी। मुख्य सचिव ने इस आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।

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