अन्य राज्य से उत्‍तराखंड आने वाली बसों का टैक्स बढ़ा, पढ़िए पूरी खबर

अन्य राज्य से उत्‍तराखंड आने वाली बसों का टैक्स बढ़ाया गया है। उत्तराखंड आने के लिए अब इन बसों को 400 रुपये टैक्स देना होगा। पहले यह टैक्स 90 रुपये था। वहीं दूसरी ओर वातानुकूलित बसों के लिए अब यह टैक्स 600 रुपये किया गया है।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Wed, 13 Oct 2021 11:05 AM (IST) Updated:Wed, 13 Oct 2021 11:05 AM (IST)
अन्य राज्य से उत्‍तराखंड आने वाली बसों का टैक्स बढ़ा, पढ़िए पूरी खबर
उत्तराखंड में अब अन्य राज्यों के परिवहन निगम की बसों से लिया जाने वाला टैक्स बढ़ गया है।

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में अब अन्य राज्यों के परिवहन निगम की बसों से लिया जाने वाला टैक्स बढ़ गया है। अब इन बसों को उत्तराखंड आने के लिए 400 रुपये टैक्स देना होगा। पहले यह टैक्स 90 रुपये था। वहीं, वातानुकूलित बसों के लिए यह टैक्स 600 रुपये किया गया है। इसके अलावा चकराता, चम्पावत, पौड़ी व पिथौरागढ़ के अलाभकारी मार्गों पर व्यावसायिक वाहन चालकों को वाहन संचालन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन मार्गों पर टैक्स कम करते हुए मौजूदा टैक्स का 25 फीसद कर दिया गया है।

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली में संशोधन प्रस्तावित किया गया। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों को अन्य राज्यों में अधिक टैक्स जमा करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड में अन्य राज्यों की बसों से बहुत कम टैक्स लिया जा रहा है। ऐसे में राजस्व को बढ़ाने और अन्य राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के समान ही टैक्स रखने पर सहमति बनी। इसके अलावा कैबिनेट ने अलाभकारी मार्गों पर वाहन चलाने की दरों में कटौती की है।

यह मौजूदा दर का 25 फीसद कर दिया गया है। इसके साथ ही एक साथ पूरे साल का टैक्स देेने पर इन्हें केवल 11 माह का ही टैक्स देना होगा। कैबिनेट ने केवल निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन, यानी जेसीबी मशीन जैसे उपकरणों पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। यह व्यवस्था की गई है कि अब निर्माण कार्य के लिए बाहर से आने वाले वाहन को भी टैक्स देना होगा। इसकी मासिक दर 600 रुपये प्रति टन रखी गई है। वहीं वार्षिक दर 2200 रुपये होगी। प्रदेश का यदि कोई वाहन स्वामी इन वाहनों के लिए एकमुश्त टैक्स देना चाहता है, तो उससे कुल वाहन की कीमत का छह प्रतिशत टैक्स के रूप में वसूला जाएगा।

यह भी पढ़ें:-कैबिनेट बैठक: उत्तराखंड में उपनल कर्मियों, आशा कार्यकर्त्ता और ग्राम प्रधानों को सौगात, जानें- अन्‍य फैसले

chat bot
आपका साथी