राजमार्ग चौड़ीकरण को आठ नवंबर तक लें मुआवजा, फिर जिला जज की अदालत में जमा कर दी जाएगी राशि
दून-हरिद्वार राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई है सरकार की ओर से आठ नवंबर तक उन्हें मुआवजा राशि देने के आदेश दिए गए हैं। जो व्यक्ति आठ नवंबर तक मुआवजा नहीं लेंगे उनकी राशि जिला जज की अदालत में जमा कर दी जाएगी।
जागरण संवाददाता, देहरादून। जिन व्यक्तियों की जमीन या संपत्ति दून-हरिद्वार राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई है, सरकार की ओर से आठ नवंबर तक उन्हें मुआवजा राशि देने के आदेश दिए गए हैं। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि जो व्यक्ति आठ नवंबर तक मुआवजा नहीं लेंगे, उनकी राशि जिला जज की अदालत में जमा कर दी जाएगी।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने बताया कि दून जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 और राष्ट्रीय राजमार्ग-72 (हरिद्वार-देहरादून) के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन भू स्वामियों की ओर से अब तक अपनी भूमि का मुआवजा आर्बिट्रेटर न्यायालय की ओर से पारित बढ़ी हुई दर पर नहीं लिया है, वह दस दिन के भीतर यह ले सकते हैं। इन भू स्वामियों को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कलेक्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। राशि पाने के लिए भू स्वामी को नवीन खतौनी की नकल की मूल प्रति, दो नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, पैनकार्ड, बैंक पासबुक समेत कैंसिल चेक की प्रति और शपथ पत्र जमा कराना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक कोई मुआवजा लेने का आवेदन नहीं करता है तो मामला न्यायालय में भेज दिया जाएगा।
कोरोना से मृत व्यक्तियों के स्वजनों को अनुग्रह राशि के फार्म जारी
कोरोना मृत व्यक्तियों के स्वजनों को सरकार की ओर से पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने के फार्म प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। एडीएम वित्त व राजस्व केके मिश्रा ने बताया कि संबंधित स्वजन देहरादून जिला प्रशासन की वेबसाइट पर उक्त फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फार्म भरकर जिलाधिकारी कार्यालय समेत अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
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