आरक्षण लागू करने के लिए रोस्टर जारी
प्रदेश में अब होने वाली नई नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश में अब होने वाली नई नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिए आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है। विधानसभा में लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) विधेयक पारित होने के बाद शासन ने शुक्रवार को सरकारी रिक्तियों में इसे लागू करने के लिए आरक्षण का रोस्टर भी जारी कर दिया।
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णो के लिए आरक्षण लागू करने को 14 जनवरी से लागू करने का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों से इसे अपने यहां लागू करने की अपेक्षा की थी। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में तेजी दिखाई और प्रदेश में इसे लागू करने को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसे विधिक रूप देने के लिए इसे विधानसभा में सदन के पटल में रखा गया। शुक्रवार को इसे सदन से मंजूरी प्रदान कर दी गई। सदन से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी द्वारा इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए चार प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इसी क्रम में रिक्तियों के सापेक्ष पदों को भरने का रोस्टर जारी किया गया है। सभी विभागों से इसी आधार पर नियुक्तियां करने को कहा गया है।